कंपनियां मुख्य रुप से दो तरह की होती हैं लिमिटेड या सीमित दायित्व वाली और अनलिमिटेड या असीमित दायित्व वाली.
2.
क्या घटना केसमय उक्त बस संख्या यू. पी 54ए/1860 दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा असीमित दायित्व हेतु बीमाकृत थी?
3.
क्या घटना के दिनांक व समय को ट्क वाहन संख्या यू. पी डब्लू/9949 ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा असीमित दायित्व हेतु बीमाकृत थी?
4.
क्या घटना दिनांक 13. 12.06 को टाटा सूमों संख्या यू. पी 70 टी/4575 दि ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 से असीमित दायित्व हेतु बीमाकृत थी?
5.
उत्तरदाता का वाहन पंजीयन संख्या यू. पी 70 ए. टी/7526 विपक्षी संख्या 2 यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी की शाखा कार्यालय 17 एडमंस्टन रोड इलाहाबाद द्वारा असीमित दायित्व के लिए बीमित थी।
6.
दुर्घटना के समय वाहन के समस्त कागजात वैध थे, वाहन असीमित दायित्व के लिए विपक्षी सं01 से बीमित रहा है, अतः याचीगण किसी क्षतिपूर्ति के हकदार पाये जाते हैं तो बीमा कम्पनी अदा करने की जिम्मेदार है।
7.
क्या याचीगण कोई क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना व क्या दुर्घटना के दिनांक को उक्त जीप के समस्त कागजात मय चालक क्या दुर्घटनाग्रस्त जीप विपक्षी सं01 के यहां असीमित दायित्व के लिए लाइसेंस वैध थे?
8.
याची द्वारा लिस्ट 5ग से 3 कागज भी दाखिल क्या क्लेमेन्ट कोई क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना व क्या दुर्घटना के समय प्रष्नगत जीप के समस्त कागजात वैध थे तथा क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन विपक्षी सं01 के यहां असीमित दायित्व के लिए चालक लाइसेंस भी वैध था?
9.
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद बिन्दु संख्या-1 के निस्तारण सेस्पष्ट है कि बस वाहन संख्या यू. पी 54ए/1860 के चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर जीप संख्या यू. टीआई 6046 में टक्कर मारा, जिसपर बब्लू पुत्र नन्हे यात्रा कर रहा था और उसे गम्भीर चोटे आयी तथा उन्ही चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी तथा दुर्घटना केसमय वाहन संख्या यू. पी 54/1860 बैध एवं प्रभावी लाइसेन्सधारी चालक द्वारा चलायी जा रही थी तथा दुर्घटना के समय उक्त बस दि न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 से असीमित दायित्व हेतु बीमाकृत थी।